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शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव बनाने वाला रिजवान खान को 20 साल की सजा हुई है

सिवनी जिले के थाना बरघाट के अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म – नाबालिग की उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है। पीड़िता ने बताया कि रिजवान पिता करीम खान, उम्र 19 वर्ष ग्राम खमरिया, थाना लालबर्रा, जिला बालाघाट उसे बहला-फुसलाकर, शादी का झांसा देकर भगाकर नागपुर (महाराष्‍ट्र) लेकर गया और उसके साथ जबरदस्‍ती शारीरिक संबंध बनाया और पीड़िता को शराब पी‍कर मारपीट भी करता था।

धर्म परिवर्तन का बनाता था दबाव – नशे में मारपीट करते हुए धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा। जिसकी सूचना पीड़िता ने छुपते-छुपाते अपने माता-पिता को दी। पीड़िता के माता पिता ने थाना बरघाट पुलिस को इस मामले की सूचना दी।

पुलिस ने किया गिरफ्तार – पुलिस ने नागपुर जाकर नाबालिग को आरोपी के चंगुल से छुड़वाया और रिजवान को गिरफ्तार कर थाना बरघाट लाया गया, जहां कई धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया।

न्यायालय ने सुनाई सजा – गवाहों व सबूतों के आधार पर सिवनी न्‍यायालय ने आरोपी रिजवान खान को 20 साल की सजा सुनाई व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

-साभार दैनिक भास्कर