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माननीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी की आपत्तिजनक फोटो एवं पोस्ट फेसबुक पर डालने वाले व्यक्ति की अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा हुई खारिज”

“माननीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी की आपत्तिजनक फोटो एवं पोस्ट फेसबुक पर डालने वाले व्यक्ति की अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा हुई खारिज”

आज दिनांक 3/11/2020 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी की आपत्तिजनक फोटो एवं पोस्ट फेसबुक पर डालने वाले व्यक्ति कौशल सिंह मेश्राम की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त की गई।

इस प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करते हुए तथा आपत्तिजनक तस्वीर एवं फोटो मैं सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी को दर्शाते हुए एक पोस्ट लिखा गया तथा वायरल किया गया । संबंधित आरोपी उमरिया जिला मध्य प्रदेश का निवासी है ।

आरोपी के खिलाफ धारा 292 IPC एवं 67 IT ACT के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया I संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद यह मामला पुलिस थाने पहुंचा, जिसे उच्च न्यायालय ने गंभीर अपराध बताते हुए आरोपी की जमानत खारिज कर दी I

उपरोक्त वर्णित मामला न्यायमूर्ति जस्टिस बी. के .श्रीवास्तव जी की एकल पीठ के समक्ष लगा , जिस पर अधिवक्ता संजय झारिया आरोपी की तरफ से पैरवी की एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता शांतनु अयाची एवं विपुल वर्धन जैन ने अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा I जिसके उपरांत यह अग्रिम जमानत याचिका माननीय न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश के द्वारा खारिज की गई I